करजई को राष्ट्रपति घोषित करने का कोई कानूनी आधार नहीं है : अब्दुल्ला

ज्ञात हो कि अब्दुल्ला ने सात नवंबर को प्रस्तावित दूसरे दौर के मतदान से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली थी। उसके बाद अफगानिस्तान के स्वतंत्र चुनाव आयोग (आईईसी) ने करजई को राष्ट्रपति घोषित कर दिया था।

समाचार एजेंसी डीपीए के अनुसार आयोग के इस निर्णय पर अब अब्दुल्ला ने कहा है कि स्वतंत्र चुनाव आयोग के इस निर्णय का कोई कानूनी आधार नहीं है। लेकिन अब्दुल्ला ने किसी विरोध प्रदर्शन से दूर रहने की बात कहते हुए अपने समर्थकों से शांत रहने की अपील की।

अब्दुल्ला ने कहा है कि वह और उनके समर्थक कानून का पालन करेंगे और देश की बेहतरी में अपना योगदान देंगे।

अब्दुल्ला ने करजई के नेतृत्व वाली सरकार में खुद के शामिल होने की बात को खारिज कर दिया है।

करजई ने राष्ट्रीय एकता वाली एक सरकार के गठन के लिए मंगलवार को अपनी योजना की घोषणा की थी, जिसमें सभी राजनीतिक पार्टियों और जातीय समूहों के प्रतिनिधियों को शामिल किए जाने की बात कही गई थी।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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