पाक में जुर्म होगा आतंकवादियों को आर्थिक सहायता देना
इस्लामाबाद, 4 नवंबर (आईएएनएस)। पाकिस्तान में अवैध धन को वैध बनाने की प्रक्रिया (मनी लांडरिंग) निरोधी विधेयक पारित होने के बाद आतंकवादियों को वित्तीय सहायता पहुंचाना कानूनन अपराध बन जाएगा।
समाचार पत्र डेली टाइम्स ने बुधवार को खबर दी कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की वित्तीय मामलों से संबद्ध स्थायी समिति ने मंगलवार को एंटी मनी लांडरिंग विधेयक को मंजूरी दे दी।
वित्त मंत्रालय और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अधिकारियों ने समिति को बताया कि अवैध धन को वैध बनाना रोकने तथा आतंकवाद को वित्तीय मदद बंद करने के लिए पाकिस्तान में भी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक कानून बनने चाहिए।
बैठक में वित्त मंत्री शौकत तरीन, वित्त सचिव सलमान सिद्दिकी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। समिति ने प्रस्तावित विधेयक के तहत दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति या कंपनी के खिलाफ जुर्माने की राशि 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये करने को मंजूरी दी है।
वित्त सचिव ने बताया कि यदि मौजूदा कानूनों में संशोधन न हुआ तो पाकिस्तानी हुंडियों का विदेशों में भुगतान नहीं होगा, जिससे देश के व्यापारियों को परेशानी होगी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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