बबलू श्रीवास्तव ने अपने उपर लगे आरोपों को चुनौती दी
न्यायाधीश वी.के.जैन ने पुलिस को नोटिस जारी कर 25 नवंबर तक जवाब देने को कहा है।
बबलू श्रीवास्तव ने अपने वकील डी.बी.गोस्वामी के माध्यम से निचली अदालत द्वारा 19 सितंबर को दिए गए फैसले को चुनौती दी है। निचली अदालत ने वर्ष 1983 से लेकर 1997 तक कथित तौर पर अपराध का कारोबार चलाने के आरोप में बबलू श्रीवास्तव पर मकोका लगाया था।
गोस्वामी ने कहा," बबलू पिछले 15 वर्षो से जेल में बंद है और तब से वह किसी अपराध में शामिल नहीं रहा है।"
बबलू श्रीवास्तव को 1995 में सिंगापुर से प्रत्यर्पण के जरिए भारत लाया गया था तब से वह उत्तर प्रदेश में बरेली जेल में बंद है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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