शिमला में व्यस्ततम समय में भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश जारी कर अधिकारियों को यातायात नियंत्रित करने और दिन के समय भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है।
कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश आर. बी. मिश्रा और न्यायाधीश राजीव शर्मा की खंडपीठ ने कहा है, "जिला प्रशासन और पुलिस को सुबह सात बजे से रात्रि 10 बजे तक भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।"
न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई में यह आदेश देते हुए अधिकारियों से शहर की मुख्य सड़कों पर हल्के वाहनों का एक-मार्गी यातायात नियंत्रित करने का निर्देश दिया है।
उच्च न्यायालय ने प्रशासन को निर्देश दिया है कि वह सड़कों पर पीली रेखाएं खींचें, शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों और जल्दबाजी में गाड़ी चलाने वालों की जांच करें। खंडपीठ ने रविवार और अवकाश के अन्य दिनों में यातायात को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त संख्या में यातायात पुलिस नियुक्त करने के लिए कहा है।
शिमला के नगरनिगम आयुक्त ए. एन. शर्मा ने आईएएनएस से कहा, "बढ़ते हुए यातायात जाम से निपटने के उपाय खोजे जा रहे हैं और शहर में पार्किं ग स्थल भी विकसित किए जा रहे हैं।"
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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