आईआरडीए ने बीमा कंपनियों को आतंकी निवेशकों से सतर्क किया
आईआरडीए ने एक निर्देश में कहा है," बीमा कंपनियां समान पहचान वाले व्यक्ति या संगठन की पहचान करने के 24 घंटे के अंदर इस बात की जानकारी गृह मंत्रालय को देंगी।"
बीमा कंपनियों को संदिग्ध लेन-देन की सूचना भी वित्तीय खुफिया इकाई-भारत को देनी होगी। यह केंद्रीय एजेंसी संदिग्ध वित्तीय लेन-देन से जुड़ी सूचनाओं का पता लगाने का काम करती है।
संयुक्त राष्ट्र की सूची में आतंकवादियों और आतंकवादी संगठनों को धन मुहैया कराने वाले संगठनों के नाम है।
निर्देश में कहा गया है," अगर कभी ऐसे लोगों या कंपनी की पहचान किसी ग्राहक से मिलती है तो बीमा कंपनियां ऐसे लोगों या कंपनी से कारोबार रोक देंगी और गृह मंत्रालय को सूचित करेंगी।"
भारतीय रिजर्व बैंक और बाजार नियामक सेबी ने भी मनी लांड्रिंग (काले धन को वैध बनाना) और आतंकवाद के वित्तीय पोषण को रोकने के लिए स्टॉक एक्सचेंजों और बैंकों को ऐसे निर्देश जारी किए हैं।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
*


Click it and Unblock the Notifications