दिनाकरन पर अभी फैसला नहीं : बालाकृष्णन
बालाकृष्णन ने यहां विज्ञान भवन में आयोजित केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (सीएटी) के अखिल भारतीय सम्मेलन के मौके पर संवाददाताओं को बताया, "हमसे सिर्फ यह कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अन्य चार न्यायाधीशों के नामों पर विचार किया जाए।"
यह पूछे जाने पर कि भूमि हड़पने के आरोपों का सामना कर रहे न्यायमूर्ति दिनाकरन का नाम क्या सूची से निकाल दिया गया है, इस पर बालाकृष्णन ने जवाब दिया, "नहीं।"
कानून मंत्री एम.वीरप्पा मोइली ने भी स्पष्ट रूप से यह कहने से इंकार कर दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद के लिए न्यायमूर्ति दिनाकरन के नाम पर विचार नहीं किया जाएगा।
ज्ञात हो कि सर्वोच्च न्यायालय के पांच वरिष्ठ न्यायाधीशों की समिति ने मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों सहित न्यायमूर्ति दिनाकरन के नाम की सिफारिश सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए की थी।
बाद में सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति दिनाकरन के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच का आदेश दे दिया और उनकी प्रोन्नति पर रोक लगा दी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


Click it and Unblock the Notifications