मप्र में गड़बड़ी होने पर राशन दुकान के लाइसेंस रद्द होंगे
खाद्य विभाग ने राशन दुकानों में गड़बड़ियों को रोकने के लिए 'खाद्य नियंत्रण' आदेश जारी किया है। इस आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि अब इन दुकानों का ग्रामीण क्षेत्र मे पंजीकृत प्राथमिक कृषि साख सहकारी को आवंटित किया जाएगा।
वहीं शहरी क्षेत्रों मे ये दुकानें विपणन सहकारी समितियों, थोक उपभोक्ता भंडारों, जिला सहकारी संघों, और महिला उपभोक्ता सहकारी भंडारों को ही आवंटित की जाएंगी। इन संस्थाओं को दुकानों के संचालन का काम किसी एजेंट अथवा निजी व्यक्ति को सौंपने की इजाजत नहीं होगी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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