पूर्व मंत्री 14 दिन की न्यायिक हिरासत में
पूर्व मंत्री बंधु तिर्की पर वर्ष 2002 में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के उल्लंघन का आरोप है।
रांची के बीरो और लापुंग प्रखण्ड में हाथियों के हमले के प्रति सरकार के उदासीन रवैये के विरोध में ग्रामीणों ने आंदोलन किया था जिसके बाद यहां निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया था।
गौरतलब है कि तिर्की पर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप भी लगाया गया है। तिर्की वर्ष 2005 में पहली बार विधायक चुने गए थे और अक्टूबर 2006 में राज्य में मंत्री बने।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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