सिनजियांग दंगे के दोषियों की सजा बरकरार
उरुमकी, 30 अक्टूबर (आईएएनएस)। सिनजियांग के हायर पीपुल्स कोर्ट (उच्च जन अदालत) ने पिछली पांच जुलाई को हुए दंगे के दौरान हत्या और अन्य अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए 21 लोगों की सजा पर अपनी मुहर लगा दी है।
समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने खबर दी है कि अदालत ने नौ दोषियों की मृत्युदंड की सजा को भी बरकरार रखा है।
अदालत की ओर से कहा गया है कि मृत्युदंड की सजा सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट (सर्वोच्च जन अदालत) की मंजूरी के बाद प्रभावी होगी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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