ओबामा के राष्ट्रपति पद पर बने रहने को दी गई चुनौती खारिज
कैलीफोर्निया के अमेरिकी जिला न्यायाधीश डेविड ओ. कार्टर ने अपने 30 पन्नों के फैसले में तकनीकी आधार पर मुकदमे को खारिज कर दिया है। फैसले में कहा गया है कि पदासीन राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने से संबंधित मामले की सुनवाई करना उनकी अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है।
इस मुकदमे में तथाकथित 'बर्थर्स' आंदोलन की ओर से दावा किया गया था कि भले ही ओबामा के पास हवाई में जन्म होने का प्रमाण पत्र हो, लेकिन उनका जन्म हवाई में नहीं हुआ है। 'बर्थर्स' आंदोलन की ओर से कहा गया कि यदि उनका जन्म हवाई में हुआ भी हो तो उनकी नागरिकता को अवैध मानी जानी चाहिए, क्योंकि उनका बचपन तो विदेश में ही गुजरा है।
कार्टर का कहना है कि इस मुकदमे के जरिए वादी ने पदासीन राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए संवैधानिक प्रक्रिया की अनदेखी की है।
फैसले में कहा गया है, "पदासीन राष्ट्रपति को किसी भी कारण से उनके पद से हटाने का अधिकार कांग्रेस के पास होता है न कि अदालतों के पास।"
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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