विकास यादव को बहन की शादी में शरीक होने की इजाजत मिली
न्यायमूर्ति अनिल कुमार और न्यायमूर्ति विपिन सांघी की खंडपीठ ने शुक्रवार को विकास को एक नवंबर को जेल से बाहर जाने की अनुमति दी। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि जब तक यादव जेल से बाहर रहेगा तब तक उसके साथ दो पुलिसकर्मी भी रहेंगे।
उच्च न्यायालय ने गुरुवार को विकास की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था। दिल्ली पुलिस ने विकास की अर्जी का विरोध करते हुए दलील दी थी कि यदि उसे जेल से बाहर जाने की अनुमति मिली, तो वह फरार हो सकता है।
दिल्ली पुलिस ने खंडपीठ से कहा था, "विवाह समारोह में 2,000 से अधिक लोग हिस्सा लेंगे और यह दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में फैला होगा। हमें आशंका है कि वह भाग सकता है क्योंकि समारोह में हिस्सा लेने वाले हर व्यक्ति पर नजर रखना कठिन है।"
दिल्ली पुलिस ने कहा, "हमें नहीं पता है कि विवाह समारोह में कौन लोग हिस्सा ले रहे हैं और कुछ लोग उसे भगा भी सकते हैं। हम इस पर नियंत्रण नहीं रख सकते हैं।"
न्यायालय ने विकास को एक दिन के लिए विवाह समारोह में हिस्सा लेने की अनुमति दी है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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