अस्थाना की पत्नी की पैरोल याचिका खारिज
सुषमा ने जेल में अपने खराब स्वास्थ्य के कारण तथा अपने पति के श्राद्ध कर्म में हिस्सा लेने के लिए तीन महीने के पैरोल हेतु आवेदन पेश किया था।
सुषमा ने अपने तीन छोटे बच्चों से मिलने और उनकी देख-भाल के लिए अल्पकालीन जमानत के लिए भी आवेदन किया था।
लेकिन अदालत ने गुरुवार को सुषमा की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा है कि चूंकि एक अन्य जमानत याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लंबित है, लिहाजा वह उसे जमानत नहीं दे सकती।
अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय में याचिका लंबित होने की सूरत में निचली अदालत जमानत नहीं दे सकती।
अदालत ने डासना जेल प्रशासन से कहा है कि वह सुषमा अस्थाना को उचित चिकित्सा मुहैया कराए।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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