शहरी निकायों में 50 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी
सोनी ने कहा कि शहरी विकास मंत्रालय आरक्षण को 33 प्रतिशत से बढ़ा कर 50 प्रतिशत किए जाने के लिए संविधान में संशोधन हेतु एक विधेयक संसद के आगले सत्र में पेश करेगा।
सोनी ने कहा कि यह आरक्षण न केवल प्रत्यक्ष चुनाव के तहत आने वाली सीटों के लिए लागू होगा, बल्कि अध्यक्ष पद के लिए भी लागू होगा। इसके अलावा यह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों और सीटों के लिए भी लागू होगा।
ज्ञात हो कि देश की शहरी आबादी में लगभग 43.5 प्रतिशत महिलाएं हैं।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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