न्यायाधीश पर चप्पल फेंकने वाली महिलाओं को जेल
न्यायामूर्ति अल्तमस कबीर, न्यायमूर्ति जी.एस.सिंघवी और न्यायमूर्ति एच.एल.दत्तू की पीठ ने स्कूल की प्राचार्या सहित चारों महिलाओं को अदालत की अवमानना के आरोप में तीन महीने कारावास की सजा सुनाई है। इन महिलाओं ने न्यायमूर्ति अरिजित पसायत पर चप्पल फेंका था। न्यायमूर्ति पसायत फिलहाल सेवानिवृत्त हो गए हैं।
पीठ ने चारों महिलाओं पर 100,000 रुपये का जुर्माना भी किया है। इन महिलाओं में स्कूल की प्राचार्या लीला डेविड (75), आडियो इंजीनियर एóोट्टे कोट्टियन 23, संगीत अध्यापिका पवित्रा मुरली (30) और मनोचिकित्सक सविता पारेख (30) शामिल हैं।
कोट्टियन और पारेख को तो अदालत में ही हिरासत में ले लिया गया, क्योंकि सजा सुनाए जाने के समय वह अदालत में मौजूद थीं, जबकि डेविड और मुरली को मुंबई से गिरफ्तार करने के लिए महाराष्ट्र पुलिस को आदेश जारी कर दिया गया। इन महिलाओं को तिहाड़ जेल में रखा जाएगा।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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