अस्थाना का विसरा सीबीआई को सौंपा जाए : सर्वोच्च न्यायालय
नई दिल्ली, 20 अक्टूबर (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को भविष्य निधि घोटाले के मुख्य आरोपी एवं गवाह आशुतोष अस्थाना का विसरा केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई)को सौंपने का मंगलवार को आदेश दिया। ताकि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में उसकी फोरेंसिक जांच हो सके।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी. के. जैन, न्यायमूर्ति वी.एस. सिरपुरकर और न्यायमूर्ति जी.एस. सिंघवी की पीठ ने रहस्यमय हालात में हुई अस्थाना की मौत की भी न्यायिक मेजिस्ट्रेट से तहकीकात कराने के भी आदेश दिए। अस्थाना की शनिवार को गाजियाबाद की एक जेल में मौत हो गई थी।
अस्थाना करोड़ों रूपयों के भविष्य निधि घोटाले का मुख्य गवाह था। सीबीआई का कहना है कि घोटाल की जांच के लिए अस्थाना की मौत एक बड़ा आघात है।
पोस्टमार्टम के बाद अस्थाना का रविवार शाम अंतिम संस्कार कर दिया गया। पीठ ने दो महीनों के भीतर जांच रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। साथ ही इस मामले के कई गवाहों को उचित सुरक्षा मुहैया कराने की भी मांग रखी है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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