महाराष्ट्र के मंत्री की गिरफ्तारी पर 30 अक्टूबर तक रोक
नई दिल्ली, 19 अक्टूबर (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को महाराष्ट्र के ग्रामीण विकास मंत्री सिद्धराम म्हेत्रे की गिरफ्तारी पर 30 अक्टूबर तक के लिए रोक लगा दी। म्हेत्रे पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कार्यकर्ता की हत्या में भूमिका का आरोप है।
न्यायाधीश दलवीर भंडारी और न्यायाधीश मुकुंदकम शर्मा की खंडपीठ ने अपने 9 अक्टूबर के आदेश को बढ़ाते हुए 30 अक्टूबर तक म्हेत्रे की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।
म्हेत्रे ने अपनी गिरफ्तारी को लेकर न्यायालय में याचिका दाखिल कर बंबई उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी और अग्रिम जमानत का आग्रह किया था। इसके जवाब में राज्य सरकार की ओर कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया। इसे देखते हुए खंडपीठ ने गिरफ्तारी पर रोक की अवधि बढ़ा दी।
मंत्री ने बंबई उच्च न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत की याचिका खारिज किए जाने के बाद सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
बंबई उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी कि उसके खिलाफ लगाए गए आरोप गंभीर हैं जिसकी गहराई जांच किए जाने की जरूरत है।
इससे पहले निचली अदालत ने म्हेत्रे की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी थी।
भाजपा कार्यकर्ता भीमान्ना कोरे की सोलापुर जिले के सेवगांव में दो गुटों के संघर्ष में 26 सितंबर को मौत हो गई थी। भाजपा का आरोप है कि दो गुटों में संघर्ष के दौरान म्हेत्रे भीड़ को भड़का रहे थे।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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