सर्वोच्च न्यायालय ने अस्थाना के अंतिम संस्कार पर रोक लगाई
न्यायमूर्ति डी.के.जैन और न्यायमूर्ति एच. एल. दत्त की खंडपीठ ने वरिष्ठ वकील अनिल दीवान की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया। दीवान ने कहा था कि अस्थाना की संदेहास्पद मौत की स्वतंत्र रूप से जांच होनी चाहिए।
अस्थाना की मौत शनिवार को गाजियाबाद की एक जेल में हो गई थी।
दीवान ने अदालत से कहा कि अस्थाना के अंतिम संस्कार को लेकर आई रिपोर्टो को लेकर अनिश्चितता है। उन्होंने कहा कि यदि अस्थाना का अंतिम संस्कार नहीं किया गया है तो उसे अगले आदेश तक ऐसा करने से रोकने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को आदेश देना चाहिए। दीवान की इस मांग को न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को होगी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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