बेरोजगार वाहन चालकों को पश्चिम बंगाल सरकार देगी 2,000 रुपये
कोलकाता, 18 अक्टूबर (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल में 15 वर्ष पुराने हो चुके वाहनों के परिचालन पर लगाए गए प्रतिबंध से बेरोजगार हुए बस, मिनी बस, टैक्सी और ऑटो रिक्शा ड्राइवरों को प्रदेश सरकार एक बार 2,000 रुपये का अनुदान देगी।
सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियंस (सीटू) के एक कार्यक्रम के दौरान श्रम मंत्री अनादी शाह ने रविवार को यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि अदालत द्वारा लगाए गए इस प्रतिबंध से 25,000 से 30,000 कर्मचारी प्रभावित हुए हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार बस, मिनी बस, टैक्सी और ऑटो रिक्शा चलाने वालों को क्रमश: 50,000, 30,000, 20,000, और 10,000 रुपये की सब्सिडी देगी ताकि वे प्रतिबंधित वाहनों की जगह नई गाड़ियां खरीद सकें।
वर्ष 2008 के जुलाई महीने में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक जनवरी, 1993 से पहले पंजीकृत हुए व्यवसायिक वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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