अदालत ने खारिज की बबलू श्रीवास्तव की याचिका
न्यायाधीश किशन कौल और न्यायाधीश अजीत भरिओक की खंडपीठ ने बबलू की याचिका को खारिज करते हुए उस पर बिना पर्याप्त आधार के याचिका दाखिल करने के लिए 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
पिछले साल एक स्थानीय अदालत ने बबलू को मकोका के तहत आरोपित किया था जिसे बबलू ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।
बबलू श्रीवास्तव पर दिल्ली के एक व्यापारी से फिरौती मांगने व अपहरण की धमकी देने के मामले में मकोका लगाया गया था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


Click it and Unblock the Notifications