अदालत ने 35 दिन की सजा बरकरार रखने में लगाए आठ साल
न्यायाधीश इंदरमीत कौर ने तारा सिंह को विदेशी राष्ट्रीयता अधिनियम की धारा 14 के तहत दोषी ठहराते उसकी 35 दिन की सजा बरकरार रखी।
तारा सिंह ने 2001 में 35 दिन कारावास की सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की थी। तारा सिंह 8 अप्रैल, 1999 को भारत आया था।
तारा सिंह ने 2001 में सत्र न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील की थी। उसकी अपील पर सुनवाई होने में आठ साल लगे।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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