बाढ़ को लेकर आंध्र सरकार को अदालत का नोटिस
उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने इस मसले पर राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। खंडपीठ ने सरकार को निर्देश दिया कि जवाब में इस बात का भी उल्लेख किया जाए कि बाढ़ रोकने में नाकाम रहने वाले जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई।
वकील चंद्रशेखर रेड्डी ने जनहित याचिका दाखिल कर अदालत से आग्रह किया कि वह सरकार को निर्देश दे कि बाढ़ में अपना सब कुछ गंवा देने वाले लोगों को पूरा मुआवजा दिया जाए।
केंद्रीय जल आयोग के चेयरमैन अरुण कुमार बजाज ने मीडिया के एक धड़े से कहा था कि राज्य सरकार को बाढ़ के संबंध में 26 घंटे पहले चेतावनी दे दी गई थी। उधर राज्य सरकार ने दावा किया है कि उसे बाढ़ की चेतावनी संबंधी कोई सूचना नहीं मिली थी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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