गुर्जर आरक्षण पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने लगाई रोक
कुछ छात्रों के पत्रों को संज्ञान में लेते हुए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जगदीश भल्ला और न्यायमूर्ति भंडारी मोंडे की खंडपीठ ने आरक्षण पर अंतरिम रोक लगा दी। गुर्जर आरक्षण निर्धारित कुल आरक्षण की सीमा 50 फीसदी को पार कर जाता है। अंतरिम आदेश मंगलवार को जारी किया गया।
खंडपीठ ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा गुर्जर समुदाय और ईबीसी को दिया गया आरक्षण निर्धारित कानूनी प्रावधानों के अनुरूप नहीं लगता।
इस साल जुलाई में राज्य सरकार ने गुर्जर समुदाय के लिए पांच फीसदी और ईबीसी के लिए 14 फीसदी आरक्षण की घोषणा की थी। इससे राज्य की नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में कुल आरक्षण 68 फीसदी हो गया है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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