चेक बाउंस होने पर 6 माह की सजा
मिली जानकारी के अनुसार स्कीम नंबर 74 में रहने वाली सुनंदा श्रीवास्तव का ज्ञानेश श्रीवास्तव से व्यापारिक अनुबंध हुआ था, जिसके मुताबिक ज्ञानेश ने 35 लाख रुपये का चेक दिया था। सुनंदा ने जब चेक भुनाने के लिए जमा किया तो वह बाउंस कर गया। इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी वंदना जैन ने शनिवार को फैसला सुनाया।
फैसले में कहा गया है कि ज्ञानेश 40 लाख का भुगतान सुनंदा श्रीवास्तव को करे। न्यायालय ने ज्ञानेश को छह माह की सजा भी सुनाई है।
इंडो एशियन न्यूज सर्विस।


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