बलात्कार के आरोपी पिता को उम्रकैद
भोपाल, 9 अक्टूबर (आईएएनएस)। अपनी ही बेटी के के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी पिता को भोपाल की जिला न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड दिया गया है।
निशातपुरा थाना क्षेत्र में रहने वाले सूरज उर्फ गिरधारी ने शराब के नशे में अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म किया था। इसकी शिकायत उसकी पत्नी पुष्पा बाई ने थाने में दर्ज कराई थी। इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश महेश भडकारिया ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। उन्होंने आरोपी को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये का अर्थदंड दिया है।
न्यायाधीश ने इस घटना पर गंभीर टिप्पणी भी की है। उन्होंने अपने फैसले में लिखा है कि आरोपी को ईश्वर तक का भय नहीं रहा और उसने यह जघन्य अपराध किया। फैसले में आगे कहा गया है कि यह घटना पाश्चात्य संस्कृति के बढ़ते प्रभाव को भी बताती है।
इंडो एशियन न्यूज सर्विस।


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