पूछताछ के दौरान वकील की उपस्थिति चाहते हैं कोबद गांधी
मुख्य महानगरीय दंडाधिकारी कावेरी बावेजा ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और गांधी के वकील का पक्ष सुनने के बाद 12 अक्टूबर तक के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
दिल्ली पुलिस ने गांधी की याचिका का यह कहते हुए विरोध किया कि यदि पूछताछ के दौरान वकील की उपस्थिति की अनुमति प्रदान की गई तो गैरकानूनी गतिविधि निरोधक कानून का उद्देश्य सध नहीं पाएगा।
गांधी की ओर से अदालत में प्रस्तुत होते हुए अधिवक्ता विशाल गोसाईं ने कहा कि बुनियादी नियम के आधार पर कोई भी गिरफ्तार व्यक्ति पुलिस की पूछताछ के दौरान कानूनी मदद ले सकता है।
ज्ञात हो कि गांधी को 21 सितंबर को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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