शिवानी भटनागर हत्याकांड के दोषी प्रदीप शर्मा को मिली अंतरिम जमानत

न्यायाधीश संजय किशन कौल और अजीत भरिहोक की दो सदस्यीय खण्डपीठ ने 20,000 के मुचलके पर दो महीने की अंतरिम जमानत मंजूर की।

दिल्ली पुलिस द्वारा 2 अगस्त 2002 को गिरफ्तार किए जाने के बाद ही प्रदीप शर्मा ने अपनी याचिका दाखिल की थी। हालांकि उसे को कभी जमानत नहीं दी गई, लेकिन अब वह अपने बच्चे से मिलना चाहता है जो उसकी गिरफ्तारी के समय 6 महीने का था।

प्रदीप के तर्क सुनने के बाद अदालत ने उसकी याचिका स्वीकार कर ली और उसे दो महीने की अंतरिम जमानत दे दी।

दूसरी और अदालत ने भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के पूर्व अधिकारी आर.के.शर्मा की जमानत की अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया।

अदालत ने आर.के.शर्मा के अनुरोध को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि वे अपनी बड़ी बेटी के बच्चे को देखने के लिए पहले से ही दो महीने की जमानत पर हैं।

गौरतलब है कि बहुचर्चित शिवानी भटनागर हत्याकांड में प्रदीप शर्मा को आर.के.शर्मा और दो अन्य लोगों के साथ दोषी दोषी करार दिया गया था।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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