बच्चे की हत्या के जुर्म में 12 साल की कैद
समाचार एजेंसी डीपीए के अनुसार, फिरदौस अब्दुल्ला को मई में सात वर्ष कैद की सजा सुनाई गई थी लेकिन अभियोन पक्ष की अपील के बाद उसकी सजा पांच साल और बढ़ा दी गई। इसके अलावा पशुवत व्यवहार करने की वजह से फिरदौस को 12 बेंत लगाने की सजा दी गई है।
गौरतलब है कि पिछले वर्ष जनवरी में फिरदौस ने अपनी मित्र के बच्चे की बुरी तरह पिटाई की थी। बाद में गंभीर हालत में बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां उसने कुछ दिनों के भीतर ही दम तोड़ दिया था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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