तीन सदस्यीय पीठ करेगी सर्वोच्च न्यायालय की अपील पर सुनवाई
मुख्य न्यायाधीश अजित प्रकाश शाह और न्यायमूर्ति एस.मुरलीधरन की खंडपीठ ने तीन सदस्यीय पीठ के गठन के बाद मामले की सुनवाई के लिए 12 नवंबर की तारीख सुनिश्चित कर दी।
अदालत ने एस.सी.अग्रवाल को भी सर्वोच्च न्यायालय की याचिका पर एक जवाब जमा कराने के लिए कहा है। अग्रवाल की ही याचिका पर केंद्रीय सूचना आयोग ने फैसला दिया था कि देश के प्रधान न्यायाधीश का पद सूचना के अधिकार कानून के दायरे में आता है।
अग्रवाल की ओर से अदालत में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने पीठ के समक्ष कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा चुनौती दिए जाने से जनता में एक गलत संदेश जा रहा है।
उच्च न्यायालय ने दो सितंबर को दिए अपने फैसले में कहा था कि देश के प्रधान न्यायाधीश सार्वजनिक प्राधिकारी हैं और उनका पद पारदर्शी कानून के दायरे में आता है।
सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के इस फैसले के खिलाफ सोमवार को उच्च न्यायालय में ही चुनौती दी है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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