शाइनी आहूजा जमानत पर छूटे
शाइनी आहूजा के वकील शीरीष गुप्ते ने आईएएनएस को बताया कि उन्हें नहीं पता कि वे दिल्ली कब जाएंगे। बंबई उच्च न्यायालय ने 50,000 रुपये के मुचलके पर शाइनी को जमानत दी है।
शाइनी के वकील गुप्ते ने बताया कि न्यायाधीश ए.पी.पाण्डेय ने निर्देश दिया है कि मुंबई में फास्ट ट्रैक अदालत में सुनवाई शुरू होने तक वे दिल्ली में रह सकते हैं। उन्होंने 50,000 की जमानती राशि जमा कराने का निर्देश दिया है।
गौरतलब है कि शाइनी आहूजा पर 14 जून को अंधेरी पश्चिम स्थित अपने घर में नौकरानी के साथ बालात्कार करने का आरोप लगाया गया था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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