सीबीआई ने की बोफोर्स मामले से क्वात्रोकी का नाम हटाने की मांग
मुख्य महानगरीय दंडाधिकारी कावेरी बावेजा की अदालत में अपराध प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 321 के तहत दिए एक आवेदन में सीबीआई के वकील ने कहा है कि 19 साल से ज्यादा समय से जारी मामले की सुनवाई से क्वात्रोकी का नाम हटा दिया जाना चाहिए।
अदालत मामले से क्वात्रोकी का नाम हटाने संबंधी आवेदन पर नौ अक्टूबर को सुनवाई करेगी।
अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल पी.पी. मल्होत्रा ने अदालत के समक्ष स्पष्ट किया कि सीबीआई मामले को बंद करने के लिए अंतिम रिपोर्ट नहीं दाखिल कर रही है बल्कि उसने सीआरपीसी की धारा 321 के तहत एक आवेदन किया है।
सीबीआई ने अपने आवेदन में कहा है कि मामले में क्वात्रोकी के खिलाफ कोई निर्णायक सबूत नहीं है इसलिए उनके खिलाफ मामले का औचित्य नहीं है।
यह अदालत पिछले साल सीबीआई द्वारा वांछित व्यक्तियों की सूची से क्वात्रोकी का नाम हटा लिए जाने के मामले की सुनवाई कर रही है।
कथित बाफोर्स घोटाले के एक मात्र जीवित संदिग्ध क्वात्रोकी को दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी के परिवार का करीबी माना जाता रहा है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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