म्यांमार की अदालत में सू की की अपील खारिज
समाचार एजेंसी डीपीए के मुताबिक सू की के वकील ने 'यंगून डिवीजिनल कोर्ट' में अदालत द्वारा अगस्त में सुनाई गई सजा को चुनौती दी थी। अगस्त माह में अदालत ने सू की को नजरबंदी का उल्लंघन करने का दोषी मानते हुए उनकी सजा को 18 महीनों के लिए बढ़ा दिया था।
सू की के वकीलों में से एक नयान विन ने कहा कि अदालत के इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जाएगी।
विगत 11 अगस्त को एक विशेष अदालत ने सू की को दोषी पाया था कि उन्होंने एक अमेरिकी नागरिक जॉन विलियम येत्ताव को अपने आवास में प्रवेश करने दिया।
उल्लेखनीय है कि विगत 20 वर्षो के दौरान सू की ने 14 वर्ष जेल में बिताए हैं।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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