भूमि अधिग्रहण पर अदालत ने केंद्र से मांगा जवाब
प्रधान न्यायाधीश के.जी. बालाकृष्णन की पीठ ने दिल्ली सरकार को भी नोटिस जारी करते हुए स्पष्टीकरण मांगा है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने दिल्ली सरकार के मंगलवार को दिए गए उस आदेश को भी चुनौती दी है जिसमें उत्तर प्रदेश की सीमा में आने वाली 21 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा 21 सितंबर को जारी की गई अधिसूचना को वैध ठहराया गया था।
पीठ में प्रधान न्यायाधीश के अलावा न्यायाधीश पी.सथसिवम और न्यायाधीश बी.एस चौहान भी शामिल है। पीठ ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से मामले की अगली सुनवाई की तिथि 23 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है।
मायावती सरकार का तर्क है कि एक राज्य बिना संबंधित राज्य की मंजूरी के ऐसी जमीन का अधिग्रहण नहीं कर सकता जो उसकी सीमा में नहीं आती।
याचिका में सर्वोच्च न्यायालय से दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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