चेक बाउंस के बाहरी मामलों की सुनवाई दिल्ली में न हो : उच्च न्यायालय
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अजित प्रकाश शाह और न्यायाधीश मनमोहन की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, "हम बिना क्षेत्राधिकार वाले चेक बाउंस की शिकायतों को लौटाने का निर्देश देते है।"
दिल्ली की निचली अदालतों में चेक बाउंस के लगभग पांच लाख मामले लंबित है।
खंडपीठ ने कहा, "अदालतों में शिकायतों की बाढ़ है, जिसपर विचार नहीं हो सकती और इस कारण अधीनस्थ अदालतों पर बेवजह बोझ बढ़ता है। सच्चाई यह है कि न्यायाधीश अपने क्षेत्राधिकार के अन्य मामलों का निपटारा नहीं कर पा रहे है क्योंकि उनका पूरा समय चेक बाउंस होने के मामले को निपटाने में लग जाता है जो उनके क्षेत्राधिकार में नहीं है।"
अदालत दिल्ली उच्च न्यायालय विधि सेवा प्राधिकरण (डीएचसीएलएसए) की याचिका की सुनवाई कर रही थी जिसमें कहा गया था कि दिल्ली के क्षेत्राधिकार में न आने वाले चेक बाउंस के सभी मामलों को लौटा देना चाहिए।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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