कनाट प्लेस गोलीबारी में 10 पुलिसकर्मियों की सजा बरकरार
न्यायाधीश बी.एन. चतुर्वेदी और जी.एस. सीस्तानी की खंडपीठ ने उस वक्त के सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) एस.एस. राठी और नौ अन्य पुलिसकर्मियों की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी।
इन पुलिसकमिर्यो पर आरोप है कि इन्होंने 31 मार्च 1997 में बाराखंबा रोड पर व्यापारियों प्रदीप गोयल और जगजीत सिंह को गोली मार दी थी।
शहर की एक अदालत ने अक्टूबर 2007 में इस मामले में 10 पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया था और सजा सुनाई थी।
पुलिस ने अदालत के इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी। पुलिस ने अपनी याचिका में कहा कि इस मामले में कोई साजिश नहीं थी बल्कि गोलीबारी में व्यापारियों की मौत पहचान में गलती की वजह से हुई। पुलिस उत्तर प्रदेश के कुख्यात अपराधी यासीन और उसके सहयोगी की तलाश में थी।
इस मामले में राठी के अलावा जिन पुलिसकर्मियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है उनमें उस वक्त के इंस्पेक्टर अनिल कुमार, सब इंस्पेक्टर अशोक राणा, हेड कांस्टेबल शिव कुमार, तेजपाल सिंह, महावीर सिंह और कांस्टेबल सुमेर सिंह, सुभाष चांद, सुनील कुमार और कोठारी राम शामिल हैं।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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