मायावती सरकार के जवाब से सर्वोच्च न्यायालय असंतुष्ट
सर्वोच्च अदालत ने मायावती सरकार को नोटिस जारी कर पूछा था कि स्मारक स्थलों पर निर्माण रोकने के न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने के लिए क्यों न राज्य सरकार के खिलाफ न्यायालय की अवमानना की कार्रवाई की जाए।
न्यायाधीश बी.एन. अग्रवाल और न्यायाधीश आफताब आलम की पीठ ने कहा," हम जवाब से संतुष्ट नहीं हैं।"
पीठ ने कहा कि सरकार या विधायिका को भी स्मारकों का निर्माण कराने के लिए सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं है।
इससे पहले गुरुवार को दाखिल जवाब में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने इस बात से इंकार किया था कि उनकी सरकार ने राज्य में कांशीराम और अन्य दलित नेताओं के स्मारक स्थलों पर निर्माण कार्य बंद करने संबंधी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया है।
न्यायालय ने पिछले हफ्ते राज्य सरकार को लखनऊ के सभी स्मारक स्थलों पर छह घंटे के भीतर निर्माण कार्य बंद करने का आदेश
दिया था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
*


Click it and Unblock the Notifications