मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला

मिली जानकारी के अनुसार अनवर बेग नाम के एक व्यक्ति ने डबरा के सिविल जज ठाकुर दास के न्यायालय में एक याचिका दायर की थी। इस याचिका में आरोप लगाया गया कि विधायक इमरती देवी ने चुनाव खर्च का ब्यौरा अपने शपथ पत्र पर नहीं दिया है बल्कि उनके प्रतिनिधि राजेन्द्र जैन ने चुनाव आयोग को शपथ पत्र दिया है। अनवर बेग की याचिका में कहा गया है कि इमरती देवी ने कूट दस्तावेजों का भी सहारा लिया है।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) अनिल सिंह कुशवाहा ने आईएएनएस को बताया है कि न्यायालय के आदेश पर इमरती देवी के खिलाफ डबरा थाने में भारतीय दण्ड विधान की धारा 420, 467 और 471 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच करेगी।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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