मध्य प्रदेश में घरों में मच्छर मिले तो 500 का जुर्माना
प्रदेश में डेंगू तथा चिकुनगुनिया ने अपने पैर तेजी से पसारना शुरू कर दिया है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने इन दोनों बीमारियों की रोकथाम के लिए 15 अन्य विभागों से सहयोग मांगा है। इसके तहत नगरीय प्रशासन विभाग इन दोनों बीमारियों की रोकथाम के लिए सिविल बॉयलाज लागू करने जा रहा है। इस नियम के मुताबिक घरों में मच्छरों की उत्पत्ति पाए जाने पर 500 रुपये का अर्थदंड का प्रावधान है।
स्वास्थ्य विभाग के संचालक डा. अशोक शर्मा ने बुधवार को आईएएनएस को बताया है कि नगरीय प्रशासन तथा स्वास्थ्य विभाग का अमला संयुक्त रूप से डेंगू तथा चिकुनगुनिया के नियंत्रण के लिए मुहिम चलाएगा। जिन घरों के बाहर अथवा भीतर मच्छरों की उत्पत्ति के कारणों का पता चलेगा, उनसे 500 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


Click it and Unblock the Notifications