मेधा पाटकर पर अदालत ने किया जुर्माना
नई दिल्ली, 14 सितम्बर (आईएएनएस)। शहर की एक अदालत ने नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर की उस याचिका को खारिज कर दी है, जिसमें उन्होंने अदालत में उपस्थित होने से छूट मांगी थी। अदालत ने उन पर 500 रुपये का जुर्माना भी लगा दिया।
पाटकर आपराधिक मानहानि के दो मामलों का सामना कर रही हैं। महानगरीय दंडाधिकारी मुनीश मरकान ने दोनों मामलों की सुनवाई 7 फरवरी 2010 के लिए निर्धारित कर दी है।
पाटकर ने अहमदाबाद के एक गैर सरकारी संगठन नेशनल काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टीज (एनसीसीएल) के अध्यक्ष वी.के.सक्सेना के खिलाफ वर्ष 2000 में एक मानहानि का मामला दायर किया था।
सक्सेना ने भी पाटकर के खिलाफ वर्ष 2001 में अहमदाबाद में मानहानि का एक मामला दायर किया था।
सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले को पाटकर की याचिका पर दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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