महिला मित्र की हत्या करने वाले को 5 साल की सजा
अभियोजन पक्ष के वकील और पीड़ित के परिजनों ने अदालत के फैसले की आलोचना करते हुए फैसले के खिलाफ अपील करने की बात कही है।
न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि 32 वर्षीय रामोन सोसा ने यह अपराध शराब पीने के बाद नशे में किया और यह सोच समझ कर किया गया अपराध नहीं है।
पीड़ित पक्ष के वकील एड्युराडो लुइस रोड्रिग्ज टेजो ने कहा, "हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि इस फैसले के पीछे क्या तर्क है। हमने अभियुक्त के लिए 15 साल कारावास की मांग की थी। टेजो ने कहा हम अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करेंगे।''
सोसा को हत्या के लिए दंड संहिता में निर्धारित अधिकतम दंड दिया गया है। वहीं अभियोजन पक्ष का कहना था कि अभियुक्त ने अपराध की गंभीरता को समझते हुए अपने महिला मित्र की हत्या की है। इसके लिए उसे आजीवन कारावास की सजा मिलनी चाहिए।
न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की इस दलील पर गौर किया कि सोसा ने डॉक्टर को बताया कि उसे लौरा नहुलकर की हत्या के बाद और पहले की घटना याद है। लेकिन उसे लौरा पर क्रूरता से हमला करने की घटना याद नहीं है।
27 फरवरी, 2007 को अपने घर में लौरा की हत्या करने के बाद सोसा बाहर गया और घटना के बारे में पड़ोसी को बताया और पुलिस आने के पहले उसने अपनी नस काट कर आत्महत्या करने की कोशिश की।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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