शोपियां बलात्कार और हत्या मामले में पुलिसकर्मियोंको जमानत
जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सुनील हाली ने शुक्रवार को इन चारों पुलिसकर्मियों को जमानत दे दी और प्रत्येक को 50,000 रुपये जमा करने का निर्देश दिया।
न्यायालय ने तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, एक इंस्पेक्टर और एक सब इंस्पेक्टर से यह भी कहा है कि वे अदालत से अनुमति लिए बगैर प्रदेश ने छोड़ें।
उल्लेखनीय है कि नीलोफर जान (22) और आशिया जान (17) का शव 30 मई को शोपियां शहर में नदी के पास मिला था।
इस घटना के विरोध में राज्य में बड़े पैमाने पर आंदोलन किया गया था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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