सर्वाच्च न्यायालय का लखनऊ में स्मारक स्थलों पर निर्माण रोकने का आदेश
न्यायमूर्ति बी. एन. अग्रवाल और न्यायमूर्ति आफताब आलम की एक पीठ ने राज्य सरकार को इन स्मारक स्थलों को शुक्रवार शाम सात बजे तक खाली कराने और निर्माण सामग्री तथा श्रमिकों हटाने को कहा है।
पीठ ने इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को अदालत की अवमानना का नोटिस भी दिया। अदालत ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा है कि सरकार ने विभिन्न स्मारक स्थलों पर निर्माण कार्य क्यों जारी रखा है।
राज्य सरकार ने अदालत को दो दिन पहले ही आश्वासन दिया था कि कोई भी निर्माण कार्य नहीं होगा लेकिन इस प्रकार की खबरें मीडिया में आईं कि लखनऊ स्थित विभिन्न स्मारक स्थलों पर निर्माण कार्य जारी है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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