निठारी कांड : पंधेर बरी, कोली की सजा बरकरार (लीड-1)
लखनऊ, 11 सितम्बर (आईएएनएस)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सनसनीखेज निठारी हत्याकांड मामले के प्रमुख आरोपी मोनिंदर सिंह पंधेर को शुक्रवार को बरी कर दिया जबकि अदालत ने इसी मामले के एक अन्य आरोपी और पंधेर के नौकर सुरिन्दर कोली की मौत की सजा बरकरार रखी है।
अदालत ने शुक्रवार को यह फैसला 14 वर्षीय रिम्पा हलदर मामले में सुनाया। न्यायालय ने मुख्य आरोपी पंधेर को इस मामले में निर्दोष करार देते हुए बरी कर दिया। पंधेर के वकील ने अदालत के समक्ष दलील रखी कि जिस वक्त यह घटना हुई उस समय पंधेर ऑस्ट्रेलिया में था।
नोएडा के निठारी गांव की रिम्पा उन 18 पीड़ितों में थी, जिनकी नोएडा में स्थित पंधेर की कोठी में बलात्कार के बाद हत्या हुई थी। इस मामले में पंधेर और कोली को इसी साल फरवरी में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक अदालत ने दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ आरोपियों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील की थी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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