विदेशी निवेश संवर्धन के लिए 'इन्वेस्ट इंडिया' को मंजूरी
कम्पनी कानून, 1956 की धारा 25 के तहत प्रस्तावित यह कंपनी केंद्र सरकार और भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग चैंबर्स परिसंघ का संयुक्त उपक्रम होगी। यह कम्पनी भारत को विदेशी निवेशकों के लिए आकर्षक निवेश स्थल के रूप में पेश करने के सरकार के प्रयासों में मदद करेगी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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