रिलायंस गैस आपूर्ति को बाध्य है: अनिल अंबानी समूह

सर्वोच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार के पास दायर एक हलफनामे में आरएनआरएल ने यह भी कहा कि गैस के उपयोग या उसके दाम तय करने में सरकार की कोई भूमिका नहीं है।

अंबानी बंधुओं के गैस विवाद पर बंबई उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली आरआईएल की याचिका का जवाब देते हुए कंपनी ने कहा कि आरआईएल की वर्ष 2005 में सहमत शर्तो पर आरएनआरएल को गैस आपूर्ति की वैध, बाध्यकारी और प्रवर्तनीय प्रतिबद्धता थी।

आरएनआरएल ने अपने हलफनामे में कहा कि आरआईएल को भारत में गैस बेचने की पूरी स्वतंत्रता है। आरआईएल के साथ समझौते के अनुसार सरकार की गैस के उपयोग या उसके दाम को तय करने में कोई भूमिका नहीं है।

विपणन की स्वतंत्रता में आरआईएल जैसा उचित समझे उन शर्तो पर गैस को बेचना भी शामिल है।

आरएनआरएल ने कहा कि सरकार की मंजूरी बिक्री कीमत के लिए नहीं मूल्यांकन के लिए आवश्यक है।

यह भी कहा गया है कि आरएनआरएल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 297 के तहत भूमिगत संसाधनों पर भारतीय संघ के अधिकार को स्वीकार करती है और उसने गैस पर सरकार के स्वामित्व पर कभी सवाल नहीं उठाया है।

उल्लेखनीय है कि बंबई उच्च न्यायालय ने 15 जून को अपने फैसले में कहा था कि आरआईएल को 2.34 डॉलर प्रति यूनिट पर 2.8 करोड़ क्यूबिक मीटर गैस प्रतिदिन आरएनआरएल को उपलब्ध करानी चाहिए और इसके लिए उन्हें एक महीने के भीतर आवश्यक समझौते पर हस्ताक्षर करने चाहिए।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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