नीतीश कुमार को जारी सम्मन पर उच्च न्यायालय की रोक
पटना उच्च न्यायालय की न्यायाधीश सीमा अली खान ने सोमवार को बाढ़ के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत द्वारा 31 अगस्त को नीतीश कुमार के खिलाफ जारी एक सम्मन पर रोक लगा दी है।
उल्लेखनीय है कि संबंधित मामले के एक आरोपी योगेन्द्र प्रसाद यादव ने उच्च न्यायालय में दायर याचिका की सुनवाई के बाद यह रोक लगाई है। याचिका में यादव ने कहा था कि बाढ़ की अदालत द्वारा जारी यह सम्मन उच्च न्यायालय के इस संबंध में पूर्व में दिए गए आदेश के खिलाफ है।
ज्ञात हो कि 16 नवंबर 1991 में बाढ़ संसदीय क्षेत्र के लिए हो रहे उपचुनाव के दौरान पंडारक थाने के मतदान केन्द्र क्रमांक 168 के बाहर सीताराम सिंह की हत्या कर दी गई थी। इसी हत्या के मामले के एक गवाह अशोक सिंह की गवाही पर बाढ़ के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रंजन कुमार ने नीतीश कुमार और दुलारचंद को नौ सितंबर को न्यायालय में पेश होकर अपना पक्ष रखने के लिए सम्मन जारी किया था।
आरोप है कि सीताराम सिंह, राजाराम सिंह, सुरेश प्रसाद सिंह, चंद्रमौली सिंह सहित और कई लोग मतदान केन्द्र में मतदान करने गये थे कि नीतीश कुमार, दुलारचंद यादव, दिलीप कुमार सिंह अपने कई समर्थकों के साथ पहुंचे और गोलीबारी करने लगे, जिसमें सीताराम की मौत हो गई थी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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