बाल ठाकरे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी
आरा के अपर मुख्य न्यायायिक दंडाधिकारी (एसडीजीएम) राकेश पति तिवारी ने समाचार पत्र 'सामना' के संपादकीय में बिहारियों के लिए अशोभनीय टिप्पणी के एक मामले की सुनवाई करते हुए बाल ठाकरे के खिलाफ शुक्रवार को गैर जमानती वारंट जारी किया है।
उल्लेखनीय है कि राजेश कुमार सिंह ने विभिन्न समाचार पत्रों में 6 मार्च 2008 को प्रकाशित एक खबर का हवाला देते हुए बाल ठाकरे के खिलाफ एक परिवाद पत्र दाखिल किया था।
राजेश कुमार के अधिवक्ता आनंद वात्स्यायन ने बताया कि दायर परिवाद पत्र के मामले में जांच के बाद न्यायालय ने बाल ठाकरे के विरूद्घ संज्ञान लेते हुए न्यायालय में उपस्थित होने का सम्मन जारी किया था।
इस मामले की अगली सुनवाई के बाद न्यायालय ने 7 जुलाई 2009 को बाल ठाकरे के खिलाफ जमानती वारंट भी जारी किया गया था, परंतु ठाकरे न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। अंत में न्यायालय ने शुक्रवार को बाल ठाकरे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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