87 दिन से जलापूर्ति न होने पर न्यायालय का नोटिस
नई दिल्ली, 5 सितम्बर (आईएएनएस)। पूर्वी दिल्ली के एक मोहल्ले में पिछले 87 दिनों से जलापूर्ति नहीं होने पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष, मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी किया है।
शाहदरा के मोहल्ला गंगाराम निवासी वकील सुरेंद्र शर्मा ने जनहित याचिका दायर कर न्यायालय को बताया कि उनके मोहल्ले में 87 दिनों से जलापूर्ति नहीं हुई है।
मुख्य न्यायाधीश अजीत प्रकाश शाह और न्यायमूर्ति मनमोहन की खंडपीठ ने इस पर स्पष्टीकरण मांगते हुए बुधवार को नोटिस जारी करके यमुना पार क्षेत्र विकास बोर्ड के अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और कार्यकारी इंजीनियर से सात सितम्बर तक जवाब देने को कहा है।
शर्मा ने न्यायालय को बताया कि दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को जलापूर्ति आरंभ करने के लिए कई पत्र लिखे गए लेकिन उनकी समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। जलापूर्ति बाधित होने के बावजूद उसके बिल नियमित रूप से भेजे जा रहे हैं।
शर्मा ने कहा कि मोहल्ले के निवासी हैंडपंप्स का पानी का उपयोग कर रहे हैं। जिनसे कई रोग हो सकते हैं।
शर्मा ने दिल्ली जल बोर्ड को नागरिकों की असुविधा के लिए 200,000 रुपये का जुर्माना और दिल्ली जल बोर्ड की ओर से भेजे गए पानी के बिल खारिज करने का निर्देश देने का आग्रह किया।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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