विधायक की पत्नी पर अधिकारी को धमकाने का आरोप
औरैया के पुलिस अधीक्षक श्रीधर पाठक ने बुधवार को आईएएनएस को बताया कि अधिशासी अधिकारी प्रह्लाद कश्यप को धमकाने और प्रताड़ित करने के आरोप में दिबियापुर थाने में विभा व एक अन्य के खिलाफ मंगलवार देर शाम भारतीय दंड संहिता की धारा 504, 506 और 353 के तहत मामला दर्ज किया गया। इसके साथ ही कश्यप को एक सुरक्षाकर्मी मुहैया कराया गया है।
कश्यप ने सोमवार को राज्य के पुलिस महानिदेशक विक्रम सिंह से मिलकर गुहार लगाई थी कि विधायक की पत्नी जब से अभियंता हत्याकांड में जमानत पर रिहा हुई हैं तब से उन्हें लगातार धमकी दे रही हैं। इसके बाद पुलिस महानिदेशक ने विभा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे।
पाठक ने बताया कि पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है और साक्ष्य मिलने पर विभा की गिरफ्तारी भी संभव है। गौरतलब है कि अभियंता मनोज गुप्ता की हत्या 24 दिसंबर, 2008 हुई थी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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