हज यात्रा के निजी संचालकों के लिए नया कोटा निर्धारित
यह निर्णय विदेश मंत्री एस.एम.कृष्णा की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में लिया गया। इस बैठक में विदेश राज्यमंत्री शशि थरूर और महान्यायवादी जी.ई.वाहनवती उपस्थित थे।
यह कदम निजी टूर संचालकों के मामलों में अदालत द्वारा दिए गए फैसले के बाद उठाया गया है। मंत्रालय द्वारा आवेदन खारिज कर दिए जाने के बाद टूर संचालकों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, "वर्ष 2008 से लेकर विभिन्न अदालती फैसलों ने नए आवेदकों सहित सभी योग्य निजी टूर संचालकों में हज कोटा के बराबर व ईमानदार बंटवारे की जरूरत पर जोर दिया है।"
देश में 160,491 हज यात्रियों के कोटे में से निजी टूर संचालकों को 45,491 यात्रियों का कोटे आवंटित किया गया हैं। जबकि बाकी कोटा भारतीय हज समिति के जिम्मे है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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