मध्य प्रदेश में वृद्घजनों को भरण पोषण मांगने का अधिकार
प्रदेश की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री रंजना बघेल ने बताया है कि वरिष्ठजनों के भविष्य को सुखमय बनाने के लिए बनाया गया 'माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007' को 23 अगस्त 2009 से प्रभावी बना दिया गया है। इस कानून के तहत प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक अपने उन संबंधियों से भरण पोषण मांग सकेंगे, जिनका उनकी संपत्ति पर स्वामित्व है या जो उनकी संपत्ति के उत्तराधिकारी हो सकते हैं।
इस कानून के तहत वृद्घजनों के प्रकरणों को निपटाने के लिए प्रत्येक जिले में न्यायाधिकण बनाया गया है। न्यायाधिकरण को अधिकार है कि अगर उसे लगे कि बच्चों अथवा संबंधियों ने अभिभावकों की उपेक्षा अथवा देखभाल से इंकार किया है तो वह 10 हजार रुपए प्रतिमाह तक देने का आदेश दे सकेगा।
बघेल के मुताबिक वरिष्ठजनों और वृद्घजनों को संरक्षण और भरण पोषण प्रदान करने हेतु वृद्घाश्रमों की स्थापना की जाएगी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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